नामांकन की तारीख नजदीक, दस्तावेजों की तैयारी में जुटे दावेदार
राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया अब अगले महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करने जा रही है। नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने से पहले दस्तावेजों की पूरी सूची तैयार करनी होगी। एक भी जरूरी कागज छूटने पर नामांकन प्रक्रिया में परेशानी आ सकती है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र 27 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक जमा किए जाएंगे। नामांकन दाखिल करने का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक निर्धारित बताया गया है। रविवार और रक्षाबंधन के अवकाश के दिन नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
महत्वपूर्ण: प्रत्याशी अंतिम रूप से अपने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से तारीख, समय और दस्तावेजों की पुष्टि अवश्य करें।
नामांकन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?
नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशियों को पहचान, शपथ, संपत्ति, देनदारी और चुनावी पात्रता से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उपलब्ध विवरण के आधार पर जरूरी कागजातों को इस तरह समझा जा सकता है:
| दस्तावेज या विवरण | किस स्थिति में जरूरी |
|---|---|
| निर्धारित नामांकन पत्र | सभी प्रत्याशियों के लिए |
| आधार कार्ड की फोटो कॉपी | पहचान के लिए |
| नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो | चार फोटो मांगी गई हैं |
| उपबंध-I का शपथ पत्र | 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत |
| प्रतिभूति राशि की रसीद | निर्धारित राशि जमा करने के बाद |
| नगर पालिका का अनापत्ति प्रमाण पत्र | नामांकन के साथ संलग्न करना होगा |
| जाति प्रमाण पत्र | आरक्षित वर्ग या आरक्षित वार्ड से जुड़े मामलों में |
| आयकर विवरणी | यदि प्रत्याशी ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है |
| संपत्ति का विवरण | प्रत्याशी, पति या पत्नी और आश्रितों की चल-अचल संपत्ति |
| बैंक और डाकघर खातों की जानकारी | जमा पूंजी और खातों का विवरण |
| ऋण की जानकारी | सरकारी या निजी बैंक से लिए गए लोन का विवरण |
| वाहन का विवरण | प्रत्याशी के नाम मोटर व्हीकल होने पर |
| बच्चों का विवरण | संतान संबंधी पुराना नियम हटाए जाने के बावजूद विवरण भरना होगा |
| शैक्षणिक योग्यता | अनिवार्य योग्यता नहीं, फिर भी विवरण देना होगा |
| सांख्यिकी फॉर्म | पूर्ण रूप से भरा हुआ |
| सजा या अपील से जुड़े प्रमाण | यदि किसी अदालत से सजा या संबंधित कार्यवाही हुई हो |
| पार्टी के फॉर्म ‘क’ और ‘ख’ | राजनीतिक दल के प्रत्याशियों के लिए |
इन दस्तावेजों और घोषणाओं का उल्लेख प्रकाशित चुनावी जानकारी में किया गया है। मूल निवास प्रमाण पत्र को ऐच्छिक बताया गया है, यानी इसे अनिवार्य दस्तावेज के रूप में नहीं रखा गया है।
शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा
प्रत्याशी को नामांकन पत्र के साथ उपबंध-I का शपथ पत्र भी जमा करना होगा। यह शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत होना चाहिए। शपथ पत्र में प्रत्याशी से जुड़े आपराधिक मामलों, संपत्ति, देनदारियों और अन्य आवश्यक घोषणाओं की जानकारी मांगी जा सकती है।
यदि प्रत्याशी को किसी अदालत से सजा हुई है या सजा के खिलाफ अपील अथवा रिविजन लंबित है, तो संबंधित आदेश और अपील या रिविजन की प्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी होगी।
सामान्य, आरक्षित वर्ग और महिला प्रत्याशियों के लिए अलग प्रतिभूति राशि
नामांकन के दौरान प्रतिभूति राशि भी जमा करनी होगी। प्रकाशित विवरण के अनुसार:
- सामान्य वर्ग के प्रत्याशी: 2,000 रुपये
- आरक्षित वर्ग और महिला प्रत्याशी: 1,000 रुपये
यह राशि नकद जमा कर उसकी रसीद की फोटो कॉपी नामांकन पत्र के साथ लगाने को कहा गया है। प्रत्याशियों को सलाह है कि रसीद की मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।
हालांकि, राशि और भुगतान की प्रक्रिया स्थानीय चुनाव कार्यालय के निर्देशों के अनुसार ही अंतिम मानी जाएगी। इसलिए जमा करने से पहले रिटर्निंग अधिकारी से भुगतान की विधि की पुष्टि करना उचित होगा।
राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशियों के प्रस्तावक अलग
नामांकन प्रक्रिया में प्रस्तावकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी के लिए एक प्रस्तावक, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के लिए पांच प्रस्तावक आवश्यक होंगे। प्रस्तावकों से संबंधित वार्ड और पात्रता की शर्तों की जानकारी नामांकन कार्यालय से अवश्य जांच लें।
राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को पार्टी की ओर से जारी टिकट से जुड़े फॉर्म प्रारूप ‘क’ और ‘ख’ भी जमा करने होंगे। ये फॉर्म 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक एसडीएम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य बताया गया है।
संपत्ति, बैंक खाते और देनदारियों की जानकारी छिपाएं नहीं
नामांकन के दौरान केवल पहचान पत्र और फोटो जमा करना पर्याप्त नहीं होगा। प्रत्याशी को अपनी चल-अचल संपत्ति के साथ पति या पत्नी और आश्रितों की संपत्ति का विवरण भी देना होगा। बैंक, पोस्ट ऑफिस या अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा पूंजी और खातों की संख्या का ब्योरा भी मांगा गया है।
इसके अलावा, सरकारी या निजी बैंक से लिया गया ऋण, वाहन और अन्य देनदारियों की जानकारी भी स्पष्ट रूप से भरनी होगी। चुनावी हलफनामे में गलत या अधूरी जानकारी बाद में विवाद का कारण बन सकती है।
बच्चों और शिक्षा से जुड़े कॉलम भी भरने होंगे
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संतान संबंधी नियम को हटा दिया गया है। इसके बावजूद प्रत्याशियों को बच्चों का विवरण भरना होगा। इसी तरह शैक्षणिक योग्यता को चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य नहीं बताया गया है, लेकिन संबंधित कॉलम में जानकारी देना जरूरी होगा।
यहां प्रत्याशियों को एक महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए – किसी कॉलम को बिना पढ़े खाली न छोड़ें। यदि कोई जानकारी लागू नहीं होती है, तो निर्वाचन अधिकारी के निर्देश के अनुसार “लागू नहीं” या संबंधित उल्लेख करना बेहतर होगा।
नामांकन से पहले प्रत्याशियों के लिए चेकलिस्ट
व्यक्तिगत दस्तावेज
- [ ] आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- [ ] चार नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
- [ ] मूल निवास प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो
- [ ] मतदाता सूची से संबंधित विवरण
- [ ] जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
चुनावी दस्तावेज
- [ ] नामांकन पत्र
- [ ] उपबंध-I का नोटरीकृत शपथ पत्र
- [ ] पूरी तरह भरा हुआ सांख्यिकी फॉर्म
- [ ] प्रतिभूति राशि की रसीद
- [ ] नगर पालिका का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- [ ] पार्टी प्रत्याशी होने पर प्रारूप ‘क’ और ‘ख’
घोषणा से जुड़े विवरण
- [ ] स्वयं की चल-अचल संपत्ति
- [ ] पति या पत्नी की संपत्ति
- [ ] आश्रितों की संपत्ति
- [ ] बैंक और पोस्ट ऑफिस खातों की जानकारी
- [ ] सरकारी या निजी ऋण का विवरण
- [ ] वाहन का विवरण
- [ ] बच्चों का विवरण
- [ ] शैक्षणिक योग्यता की जानकारी
- [ ] आयकर विवरणी, यदि दाखिल की गई हो
- [ ] अदालत की सजा, अपील या रिविजन से जुड़े प्रमाण, यदि लागू हों
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
नामांकन कब से कब तक जमा होगा?
प्रकाशित जानकारी के अनुसार, नामांकन 27 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक जमा होगा। रविवार और रक्षाबंधन के अवकाश के दिन नामांकन नहीं लिया जाएगा।
सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को कितनी राशि जमा करनी होगी?
सामान्य वर्ग के लिए प्रतिभूति राशि 2,000 रुपये बताई गई है।
महिला और आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों के लिए राशि कितनी है?
महिला और आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों के लिए प्रतिभूति राशि 1,000 रुपये बताई गई है।
क्या मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है?
प्रकाशित विवरण में मूल निवास प्रमाण पत्र को ऐच्छिक बताया गया है। फिर भी प्रत्याशी को स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से इसकी अंतिम स्थिति की पुष्टि कर लेनी चाहिए।
निर्दलीय प्रत्याशी के लिए कितने प्रस्तावक चाहिए?
निर्दलीय प्रत्याशी के लिए पांच प्रस्तावक आवश्यक बताए गए हैं।
निष्कर्ष
नगरपालिका चुनाव में नामांकन दाखिल करना केवल फॉर्म जमा करने की औपचारिकता नहीं है। पहचान, शपथ पत्र, प्रतिभूति राशि, अनापत्ति प्रमाण पत्र, संपत्ति और देनदारियों से जुड़े विवरणों की सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रत्याशियों को अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए और नामांकन जमा करने से पहले रिटर्निंग अधिकारी से चेकलिस्ट का मिलान कर लेना चाहिए।
चुनावी तारीख, शुल्क और दस्तावेजों से जुड़े अंतिम निर्देशों के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को अंतिम आधार माना जाए।
